सरकार द्वारा जनहित में परिवहनविभाग से जुड़ेअभिलेख; वाहन फिटनेस,परमिट,ड्राइविंग लाइसेंस,पंजीकरण,जिनकी वैधता दि.1.2.20 के बाद समाप्त हो रही थीकोअब दि.30.6.21 तक वैध घोषित किया गया है l इससे वाहन स्वामियों/चालकों को लाक डाउन के दौरान RTO कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी
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